
बिहार के पटनावासियों की अब बढ़ेगी चिंता |नगर निगम ने सुचना जारी करते हुए कहा की जिन माकन मालिकों ने होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है उन्हें 100% जुरमाना के साथ निर्धारित कर जमा करना होगा ,और साथ ही नयी सम्पत्तियो पर भी टैक्स जमा करना होगा | इसके साथ विकल्प भी दिया है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धारा के तहत चल-अचल संपत्तियों की जब्ती और बिक्री तथा बैंक खाते को फ्रिज किया जा सकता है। वही कहा गया है 31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स का निर्धरण कराले वरना अधिक टैक्स देना होगा|
नगर निगम इस सूचना को एसएमएस सहित कई प्लेटफार्म से नागरिकों तक पहुंचा रहा है। नगर निगम होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए सभी अंचलों में टीम का भी गठन किया है। टीम भी टैक्स का निर्धारण कर रही है। होल्डिंग टैक्स का निर्धारण घर बैठे करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
होल्डिंग टैक्स के बारे में जाने–
होल्डिंग टैक्स एक प्रकार का स्थानीय कर है जो संपत्ति के मालिकों से लिया जाता है। यह कर सामान्यतः नगर निगम या नगर पालिका द्वारा लगाया जाता है और इसका उपयोग स्थानीय सुविधाओं और सेवाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कों की मरम्मत, जलापूर्ति, और कूड़ा-कचरा प्रबंधन। होल्डिंग टैक्स की दरें संपत्ति के मूल्य और स्थान पर आधारित होती हैं।
होल्डिंग टैक्स किस लिए लिया जाता है?
स्थानीय सुविधाओं के लिए ,नगर निगम के खर्चों के लिए , संपत्ति के रखरखाव के लिए , सामाजिक सेवाओं के लिए|